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Wednesday, March 10, 2021

Insurance policy for car

Car Insurance

कार बीमा एक वाहन बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटनाओं, चोरी या तीसरे पक्ष की देनदारियों जैसे अप्रत्याशित जोखिमों से होने वाले वित्तीय नुकसान से खुद को बचाने के लिए है। इसे ऑटो या मोटर बीमा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में दो प्रकार के मोटर कार बीमा हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आपको तीसरे पक्ष से जुड़े हादसों से उत्पन्न होने वाले दावे से बचाता है, और दूसरा व्यापक कवर है जो थर्ड पार्टी कवर के साथ-साथ ओन डैमेज (OD) कवर भी प्रदान करता है। खुद का डैमेज कवर आपको आपके वाहन को होने वाले आकस्मिक नुकसान से वित्तीय नुकसान से बचाता है।  

 video:- https://youtu.be/7h3hCUvpBi8

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, भारत में मोटर थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। आप (बीमाधारक पार्टी), आपकी कार (बीमित वाहन) और तीसरे पक्ष (अन्य वाहन और उनकी संपत्ति) के लिए कवर प्राप्त करने के लिए आप चार पहिया बीमा का लाभ उठा सकते हैं। आप नए और साथ ही पूर्व स्वामित्व वाली कारों के लिए कार बीमा को नवीनीकृत या खरीद सकते हैं। पुरानी कारों के लिए कार बीमा पॉलिसी की वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए है, जबकि एक नई कार के लिए मालिक को 1 वर्ष के स्वयं के नुकसान या 3 वर्ष के स्वयं के नुकसान के विकल्प के साथ 3 वर्ष अनिवार्य तृतीय पक्ष खरीदना अनिवार्य है।